प्रशासन ने मछली के शिकार पर लगाई रोक

मछली शिकार पर रोक के लिए 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

<प्रशासन ने मछली के शिकार पर लगाई रोक

मछली शिकार पर रोक के लिए फ्0 सितंबर तक धारा क्ब्ब् लागू

BAREILLY:

BAREILLY: मछली का शिकार करने और खाने वालों के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि वह अब करीब तीन महीने तक मछली के शिकार पर प्रशासन ने रोक लगा दी। इसके लिए प्रशासन ने धारा क्ब्ब् लागू कर दी है। मछली के शिकार पर रोक फ्0 सितंबर तक लागू रहेगी। इस संबंध में एडीएम प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इस आदेश का कितना पालन होगा।

ठेकेदार भी नहीं कर सकेंगे शिकार

एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि यह सीजन मछलियों की ब्रीडिंग का होता है। इस दौरान शिकार करने से मछलियों के बच्चे भी मारे जाते हैं जिससे मछलियां बड़ी नहीं हो पाती हैं। इसी के चलते मछलियों के शिकार पर रोक लगाई गई है। यह रोक आम आदमी के साथ ठेकेदारों पर भी लागू होगी। इसके तहत किसी भी जलाशय में मछली का शिकार गैर कानूनी होगा। बरेली में मत्स्य जीरा, अंगुलिका को पकड़ना, बेचना और नष्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। धारा क्ब्ब् का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।