धारा तीन के तहत तड़ीपार करने का निर्णय

 एसएसपी साकेत कुमार सिंह ने धारा तीन के तहत इन लोगों को तड़ीपार करने का निर्णय लिया है। इन नामों को एसएसपी ऑफिस से डीसी विनय कुमार चौबे की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। धारा तीन में वर्णित तड़ीपार (जिलाबदर) वैसे लोगों के लिए है, जो सोसाइटी में रहकर सोसाइटी और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोग क्राइम और क्रिमिनल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में जिनसे सोसाइटी में रहनेवाले सभ्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता या पड़ेगा, पुलिस ऐसे लोगों को आईडेंटीफाई करती है और उन्हें एक टाइम पीरियड के लिए जिले से बाहर भेजा जाता है।