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अखबारी या प्रिंटेड कागज पर फूड आइटम बेचने पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध
पकड़े जाने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान
vineet.tiwari@inext.co.in
ALLAHABAD: जनाब अखबार पढ़ने के लिए है। पुराना हो जाए तो इसे दूसरे काम में ला सकते हैं लेकिन फूड आइटम्स को परोसने या पैक करने में नहीं। शासन ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी अखबारी या दूसरे प्रिंटेड कागज पर फूड आइटम्स परोसता या पैक करता दिखा तो सीधे जेल जाएगा। उसे लाखों रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।
मंडरा रहा आर्गन फेल्योर का खतरा
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि मंत्रालय ने अखबारी कागज पर फूड आइटम्स को सर्व किए जाने को सेहत के लिए हानिकारक माना है। जांच में पाया गया कि अखबार में यूज होने वाली स्याही में भारी मात्रा में लेड (सीसा) होता है। यह दूसरे केमिकल और धातुओं से मिलकर थैलट बना लेती है जिसे इंडस्ट्रियल केमिकल फैमिली कहा जाता है। इसमें शामिल दर्जनों हार्मफुल केमिकल खानपान की चीजों के साथ पेट में जाकर लीवर, किडनी समेत तमाम आर्गन फेल्योर का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसे जानलेवा रोग का खतरा भी मंडराने लगता है।
एक साल के लिए लगाया प्रतिबंध
यह भी कहा गया है कि अगर इस कागज में समोसा, पकौड़ी, मिठाई जैसी मिनरल आयल या दूसरी चीजों में बनी तैलीय चीज रखी जाती है तो उसके शामिल केमिकल मिलकर खाने को अधिक हार्मफुल बना देते हैं। फिलहाल खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की आयुक्त कामिनी चौहान रतन ने जारी आदेश में एक साल के अखबारी कागज पर खानपान की चीजे परोसने पर बैन लगा दिया है।
यह है सजा का प्रावधान
आदेश का उल्लंघन होते पाए जाने पर तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसे शासन ने पूरी तरह अनसेफ माना है।
सरकार ने बनाया नियम
अखबारी कागज पर खानपान की चीजों को परोसने या पैक करने पर लगा बैन।
कागज पर लगी स्याही में सीसा सहित दूसरे हानिकारक केमिकल होते हैं।
यह केमिकल पेट में जाकर लीवर किडनी सहित दूसरे आर्गन फेल्योर का बनते हैं कारण।
इसके अलावा कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।
शासन ने ऐसा करने पर लगाया एक साल का बैन।
अखबार के कागज पर उपयोग की गई स्याही में भारी मात्रा में हानिकारक केमिकल होते हैं। यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मार्केट में दुकानदार इन कागज से बने लिफाफे में खानपान की चीजे बेच रहे हैं जो अब गैरकानूनी है।
-जेपी मौर्या,
असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य सुरक्षा विभाग
यह आदेश आने के बाद पहले तो दुकानदारों को जागरुक किया जाएगा। इसके बाद ड्राइव चलाकर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
आरपी गुप्ता,
डिवीजनल एफएसओ, खाद्य सुरक्षा विभाग