- 3 महीने में मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस में फार्मेसिस्ट का आधार नंबर लिंक कराना होगा।

- 3300 मेडिकल स्टोर हैं तकरीबन शहर में

- 3000 रुपये फीस लगती है मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए

- 5 साल के लिए वैध होता है लाइसेंस

- 3 तरह के लाइसेंस के लिए जाते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए

- 21बी व 20 बी फार्म या

ओबीडब्ल्यू होता है होलसेल के लिए

- 21 ए या 20 ए फार्म या ओबीआर होता है रिटेल के लिए

- 4 से 5 करोड़ रूपये तकरीबन का कारोबार रोजाना होता है

मेरठ । एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले फार्मेसिस्ट पर नकेल कसी जाएगी। इसके तहत अब मेडिकल स्टोर्स भी आधार नंबर से लिंक होंगे। इस बाबत सरकार ने निर्देश जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक अब बिना फार्मेसिस्ट के आधार कार्ड के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं बनेगा और न ही इसका रिन्युअल मिलेगा।

यह है आदेश

-सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को तीन महीने के भीतर अपने लाइसेंस में फार्मेसिस्ट का आधार नंबर लिंक कराना होगा।

-मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाने के साथ ही लाइसेंस रिन्यूवल कराने के लिए भी फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लगाना जरूरी है।

-ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है।

वर्जन

सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड भी लिंक कराना होगा। यह एक बेहतर फैसला है। इससे फार्मासिस्ट एक साथ कई मेडिकल स्टोर्स पर काम नहीं कर पाएंगे।

इंद्रपाल सिंह, अध्यक्ष

केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन,मेरठ