बनना है वोटर तो भरिए फार्म 6

यदि 18 साल के हो गए हैं तो आपको वोट डालने का पूरा हक है, लेकिन इसके लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। साथ ही अपना वोटर आईडी कार्ड?भी बनवाना होगा। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय या तहसीलों के वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर (वीआरसी) से फार्म 6 लेकर भरना होगा। साथ ही जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे। तभी वोटर बनने का मौका मिल सकेगा। वोटर बनने की प्रॉसेस में किसी तरह की प्रॉब्लम न हो, इसलिए लोकल लेवल पर  कंट्रोल रूम बनाया गया है।

रखिए इन बातों का ख्याल

यदि आप वोटर बनने जा रहे हैं तो कई बातों का ख्याल रखना होगा। फार्म 6 पर दी गई गाइडलांइस के मुताबिक ये डॉक्युमेंटस लाने होंगे।

1. निवास प्रमाण पत्र

2. एज प्रूफ

3. पासपोर्ट साइज फोटो

कैंसिल कराना होगा पुराना वोटर आईडी

यदि आप के पास पहले से किसी अन्य पते पर बना वोटर आईडी कार्ड है तो नया नहीं बन सकेगा। डिपार्टमेंट का कहना है कि नियमानुसार एक जगह से ही वोट देने का हक है, लेकिन निवास का स्थान बदलने पर दूसरी जगह से वोट देने के लिए नया कार्ड लेना होगा। इसके लिए पुराने आईकार्ड को कैसिंल कराना होगा। तभी नई जगह के लिए नया कार्ड जारी हो सकेगा।

कहीं के हों, बन जाएगा वोटर कार्ड

अगर आप किसी और सिटी में रहते थे और अब सिटी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको भी वोटर आईडी कार्ड मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले वाला वोटर आईडी कार्ड कैंसिल कराकर नए के लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही वर्तमान में जहां रह रहे हैं, वहां का एड्रेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। पड़ोस में रहने वाले की गवाही पर वोटर बन सकते हैं, लेकिन अन्य दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे।

मांगे अपने हक का फॉर्म

फार्म 6  : वोटर बनने के लिए

फार्म 7 : वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए, लेकिन तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगी है।

फार्म 8 : नाम, पता सही कराने के लिए

फार्म 8 ए : बूथ बदलने के लिए

हेल्प लाइन नंबर संडे को जारी किया जाएगा। मंडे से यह वर्क करने लगेगा। वोटर आईडी कार्ड बनवाने में आ रही किसी प्रॉब्लम की शिकायत मुझसे दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऑफिस में आकर एप्लीकेशन देना होगा।

गौरव वर्मा, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन