-एडीएम एफआर ने एक सप्ताह में वसूली के दिए आदेश, स्पष्टीकरण तलब

-चार मदरसों पर भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि के बाद 58 लाख रिकवरी

Meerut। आई नेक्स्ट में खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया और मदरसों के खिलाफ रिकवरी से कतरा रहे तहसीलदारों और वसूली अमीनों की जमकर क्लास ली। स्पष्टीकरण तलब किया और एक सप्ताह के अंदर वसूली कर लाने के आदेश दिए। वर्ष 2010-11 में प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की अनियमितता की चार संस्थाओं पर 58 लाख 45 हजार 735 रुपये की रिकवरी के आदेश जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने दिए थे।

अटकी थी रिकवरी

तत्कालीन डीएम पंकज यादव के आदेश के बाद सदर और मवाना तहसील प्रशासन रिकवरी में हीलाहवाली कर रहा था। आई नेक्स्ट ने खबर का प्रकाशन किया तो एडीएम एफआर गौरव वर्मा ने तहसीलदारों को तलब कर दिया। बता दें कि गबन के दोषी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ उप्र आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जांच के आरोप आरोप तय हुआ था। जिला अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मदरसों के खिलाफ शासन में आरोपपत्र दाखिल किया था। फर्जीवाड़े तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सुमन गौतम की भूमिका भी उजागर हुई थी।

एक सप्ताह में जमा कराओ रकम

बुधवार को एडीएम एफआर ने सदर तहसीलदार रमेश चंद्र यादव एवं मवाना तहसीलदार के अलावा वसूली अमीनों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और रिकवरी न करने पर स्पष्टीकरण तलब किया। बता दें कि 27 मई को जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी एनएन पाण्डेय के द्वारा चारों संस्थाओं के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किए गए थे।

इसने होनी है वसूली

1-भारत पब्लिक स्कूल, हुमायूंनगर, मेरठ की संचालिका अनीसा बेगम पत्‍‌नी अली जान और जीशान खान पुत्र अली जान के खिलाफ 1 लाख 54 हजार की रिकवरी है।

2-ग्रेट इंडियन पब्लिक स्कूल, अहमदनगर, मेरठ की संचालिका अनीसा बेगम पत्‍‌नी अली जान और जीशान खान पुत्र अली जान के खिलाफ 5 लाख 62 हजार 400 की रिकवरी है।

3-मदरसा एचएएम पब्लिक स्कूल, शौकत कॉलोनी, लिसाड़ी गेट के संचालक सलीम अलवी पुत्र हाजी अलाउद्दीन, कमर जहां पत्‍‌नी सलीम अलवी के विरुद्ध 17,51,200 रुपये की रिकवरी है।

4-मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, ललियाना, मेरठ के संचालक शकील अहमद पुत्र रियाजुल हसन और आरिफ पुत्र शरीफ उल्ला के खिलाफ 33,78,135 रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।

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मदरसों के खिलाफ वसूली में तहसील स्तर पर हीलाहवाली की जानकारी मिली थी। सदर और मवाना तहसीलदार के अलावा वसूली अमीन से स्पष्टीकरण तलब एक सप्ताह में रिकवरी के आदेश दिए गए हैं।

गौरव वर्मा, एडीएम, एफआर