निर्माणाधीन आवासीय योजना में बुक कराया था फ्लैट

फ्लैट न मिलने पर 11 प्रतिशत ब्याज पर मूलधन वापसी का झांसा

आगरा। थाना हरीपर्वत में कल्पतरु बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बिल्डर ने प्रोफेसर को आवासीय योजना के तहत फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। फ्लैट न मिलने के एवज में ब्याज समेत रुपया वापस करने का वादी भी था लेकिन न तो फ्लैट दिया और न रुपया वापस हुआ। पीडि़त ने मामले में शिकायत नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

चुरमुरा की योजना में लगाया रुपया

24 हन्टले हाउस, एमजी रोड निवासी डॉ। शितिकण्ठ दुबे आगरा कॉलेज में विधि संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। पीडि़त के मुताबिक कल्पतरु बिल्डिटेक कार्पोरेशन लिमिटेड के संजय प्लेस स्थित कार्यालय में निर्माणाधीन आवासीय योजना गांव चुरमुरा, फहर, मथुरा में एक फ्लैट अजय सिंह निवासी मैनपुरी के माध्यम से 15 मार्च 2013 को बुक कराया था। 2 लाख 66 हजार रुपये जमा कराए थे। तीन साल में फ्लैट तैयार कर देने की बात की गई थी। दिए गए समय पर फ्लैट न मिलने पर 11 प्रतिशत की ब्याज के साथ मूलधन वापस करने का वादा किया गया।

न फ्लैट मिला न रुपया

समय निकल जाने पर एसोसिएट प्रोफेसर ने कम्पनी के सीएमडी जय कृष्ण सिंह राणा से 7 मार्च 2016 को बात की तो उन्होने बोला कि इसके लिए मूल बांड और सभी भुगतान रसीदें कार्यालय पर जमा करा दें तो तीन महीने में भुगतान हो जाएगा। इस पर सभी रसीदें और दस्तावेज जमा करा दिए। इस दौरान आश्वासन दिया गया कि तीन महीने में भुगतान न होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ धन वापस किया जाएगा।

गायब हो गए सभी लोग

तय समय पूरा होने पर पीडि़त ने सम्पर्क किया तो पता चला कि सीएमडी समेत अन्य कर्मचारी भूमिगत हो गए। पीडि़त ने कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं मिला। मामले में थाना हरीपर्वत में नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर पर जय कृष्ण सिंह राणा, अजय सिंह निवासीगण हिंद पुरम कॉलौनी, मैनपुरी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।