19 हजार रुपए का देना होगा जुर्माना

कैंट थाना में दर्ज कराया था मुकदमा

GORAKHPUR: फर्जीवाड़े का दोष साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश शमसुल हक ने कोतवाली एरिया के बक्शीपुर निवासी अभियुक्त गंगा प्रसाद मिश्र को सात साल के कारावास और 19 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियुक्त ने कोर्ट में जुर्म से इंकार किया।

1999 में दर्ज कराया गया था मुकदमा

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चंद पांडेय ने कहा कि गंगा प्रसाद मिश्र के खिलाफ 26 अक्टूबर 1999 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि निबंधन कार्यालय में शिविर सहायक के पद पर तैनात गंगा प्रसाद मिश्र ने एक मुकदमे में आरोपित धनराशि जमा कराए बिना ही पीठासीन अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खुद प्रमाण पत्र जारी कर दिया। विभागीय जांच में अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित हुआ था। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को जालसाजी, कूट रचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में दोषी पाते हुए दंडित किया।