-सीबीएसई ने जारी की गाइड लाइन, 10वीं, 12वीं में चेंज नहीं कर सकेंगे स्कूल

-स्कूल चेंज करने के लिए देना होगा ठोस रीजन, डिस्ट्रिक्ट भी करना होगा चेंज

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BAREILLY: सीबीएसई के 10वीं और 12वीं में स्कूल चेंज करना आसान नहीं होगा. इसके लिए सीबीएसई ने नोटिफिकेशन भी जारी कर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं. जिसके अनुसार स्टूडेंट्स ने जिस स्कूल से 9वीं का एग्जाम दिया है वहीं से उसे 10वीं का एग्जाम भी देना होगा. वहीं 11वीं जिस स्कूल से पास किया है स्टूडेंट्स को 12वीं का एग्जाम वहीं से देना होगा. हालांकि यह रूल पहले से भी था. लेकिन सीबीएसई ने इसे और संशोधित कर जारी किया है. नए रूल्स के अनुसार सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए स्कूल चेंज करना आसान नहीं होगा.

इन रीजन पर होगा ट्रांसफर

-पेरेंट्स के ट्रांसफर पर

-परिवार का स्थान चेंज करने पर

-हॉस्टल में एडमिट होने पर

-हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर

-किसी कारण से फेल होने पर

-बेहतर शिक्षा के लिए

-स्कूल से आवास की दूरी ज्यादा होने पर व मेडिकल जरूरत पर

देने होंगे ये सर्टिफिकेट
स्कूल चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रमाण पत्र पेश करने होंगे. पेरेंट्स का ट्रांसफर होने पर स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का पत्र, पिछली कक्षा में नामांकन संख्या, पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड, प्रोविजनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां एडमिशन लेना है उस स्कूल में जमा करना होगा. नई जगह रहने के लिए स्टूडेंट्स को आवास सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा. हॉस्टल में शिफ्ट होने या हॉस्टल में दूसरी जगह जाने पर स्टूडेंट्स को उसकी फीस स्लिप, फीस का बैंक ट्रांजेक्शन स्कूल में जमा करना होगा. फेल होने पर स्टूडेंट्स का पुराना रोल नम्बर, रिजल्ट कार्ड के साथ जरूरी पेपर्स जमा करने होंगे. स्कूल से दूरी की स्थित में स्कूल घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, साथ ही मेडिकल स्थिति में स्टूडेंट्स को संबंधित बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा.

डिस्ट्रिक्ट में ही चेंज नहीं कर सकेंगे स्कूल
9वीं और 11वीं पास करने के बाद कई स्कूल 10वी या 12वीं में डिस्ट्रिक्ट के ही किसी दूसरे स्कूल में आसानी से एडमिशन ले लेते थे, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकेंगे. एक ही डिस्ट्रिक्ट के किसी दूसरे स्कूल में अब एडमिशन नहीं मिलेगा. स्कूल चेंज करने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट भी चेंज करना होगा.

अभी तक होता था ट्रांसफर
अभी तक सीबीएसई के किसी स्टूडेंट्स को एक से दूसरे स्कूल को चेंज करना आसान था. वह आसानी से स्कूल चेंज कर सकता था. इसके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सिर्फ प्रार्थना पत्र देकर स्कूल चेंज कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए स्टूडेंट्स को रीजन भी स्पष्ट करना होगा साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा.

- स्टूडेंट्स को स्कूल चेंज करने के लिए पहले भी कुछ रूल्स लागू थे. उसी के रूल्स के अनुसार चेंज कर सकते थे. लेकिन अब स्टूडेंट्स को स्कूल चेंज करने के साथ डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कराना होगा तभी चेंज कर सकता है.

दीपक अग्रवाल, को-आर्डिनेटर सीबीएसई