ये वस्तुयें आयेंगी 28 प्रतिशत स्लैब में

जीएसटी की काउंसिल मीटिंग के बाद 28 फीसदी की श्रेणी में 228 वस्तुएं नहीं बल्कि मात्र 50 वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें एयर कंडीशनर, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, परफ्यूम, सिगरेट, पान मसाला, पेंट, सीमेंट, विमान, दोपहिया वाहन, कार, वॉशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुओं को ही 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है।

28 फीसदी की श्रेणी से 18 फीसदी के जीएसटी स्लैब में इन वस्तुओं को लाया गया है। 15 नवंबर के बाद इन 178 वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा।

    

इलेक्ट्रिक सामान

इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कैबिनेट, पैनल, इंसुलेटेड कंडक्टर, केबल,वायर, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फ्यूज, रिले, स्विच, सॉकेट, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, लोहे की पेटी, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

होम गुड्स

ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, हैंडबैग आदि। ब्यूटी केयर, हेयर डाई, हेयर क्रीम, शैंपू, डियोड्रेंट, शेविंग के सामान, मेकअप के सामान, परफ्यूम आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

सेनेटरी वेयर

प्लास्टिक के सामान, सिंक, शॉवर, सीट्स के सामान, पंप्स, वॉशबेसिन, कंप्रेसर, फैन, सिरेमिक टाइल्स, बोर्ड, सीट्स आदि।

डेली यूज

रेजर और रेजर ब्लेड, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय 

फर्नीचर यूज के सामान

प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, गद्दे और बिस्तर, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

घर निर्माण के समान

कंक्रीट और कृतिम पत्थर के सामान, वॉल पेपर, सीमेंट, ग्रेनाइट के बने सामान आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

होम एप्लाइंसेज

स्टोव, कटलरी, कुकर, कपड़े, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस संगमरमर, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, चमड़े के कपड़ों के सामान, ग्लास के सभी प्रकार के सामान आदि।

    

इलेक्ट्रॉनिक हैवी मशीन

अग्निशमक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लोडर, बुलडोजर्स, एस्केलेटर,रोड रोलर्स, कूलिंग टॉवर आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

मनोरंजन से जुड़ी वस्तुएं

टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, रेडियो, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान आदि।

15 नवंबर से जान समझ कर खरीदें : अब ये चीजें हो गईं हैं सस्‍ती,gst काउंसिल में तय

अन्य वस्तुएं

वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम,पत्ते और कृत्रिम फल, कृत्रिम फूल, कोको बटर, चश्में और दूरबीन, रबर ट्यूब और रबर की बनी वस्तुएं आदि।

18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में लाई गई हैं ये वस्तुयें

कॉटन के बने हैंड बैग, शॉपिंग बैग, टोपीजूट, सुगर क्यूब, रिफाइंड सुगर, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता, मधुमेह रोगियों के काम आने वाला भोजन, प्रिंटिंग इंक, कृषि, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, बागवानी, सिलाई मशीन के सामान आदि।

Business News inextlive from Business News Desk