RANCHI: राजधानी में रहने वाले लोगों को जिनके पास घर नहीं है और जिन्होंने नगर निगम में घर के लिए आवेदन दिया है उनके लिए घर बनाने का काम शुरू हो रहा है। झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी(जुडको)द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्टिकल थ्री के तहत रांची के स्मार्ट सिटी क्षेत्र और पंडरा में 1682 फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। करीब 136 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लैट में हर सुविधा मिलेगी, जो शहर के अच्छे अपार्टमेंट में उपलब्ध होती है। जुडको की ओर से फ रवरी महीने के अंतिम सप्ताह से काम भी शुरू कर दिया जाएगा।

तमाम सुविधाएं होंगी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले सभी फ्लैट जी प्लस 8 अपार्टमेंट में होंगे। इसके तहत स्मार्ट सिटी क्षेत्र में जी प्लस 8 के पांच अपार्टमेंट बनेंगे, जिसमें 1185 फ्लैट होंगे। वहीं पंडरा इलाके में जी प्लस 8 के दो अपार्टमेंट बनेंगे, जिसमें 477 फ्लैट होंगे। इस अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर फैसिलिटी हर सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी शहर में जो प्राइवेट अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसी लेवल का अपार्टमेंट होगा।

वर्टिकल 3 के तहत बनेगा

जो दो अपार्टमेंट बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल थ्री के तहत बनेंगे। इसके तहत वैसे लाभुकों को यहां घर मिलेगा जिनके पास अपना कोई घर नहीं है। नगर निगम में जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको ही यह घर मिलेगा।

यहां बनेंगे अपार्टमेंट

इसके तहत 2000 फ्लैट स्मार्ट सिटी धुर्वा में 9 मंजिला होगा। 340 फ्लैट पंडरा में 9 मंजिला बनेगा। 760 फ्लैट लोवाडीह में 9 मंजिला होगा। 460 फ्लैट सामलौंग में 9 मंजिला होगा। 380 फ्लैट होटवार में 9 मंजिला होंगे। 175 फ्लैट बनहोरा में चार मंजिला होंगे।

क्या है क्राइटेरिया

रांची नगर निगम क्षेत्र में 17 जून 2015 से पहले का वोटर आईकार्ड अनिवार्य है। आवेदक का देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है और स्लम में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। स्लम वालों को घर लेने के लिए 1.50 लाख से 2.50 लाख देना होगा। बेघरों को इसके लिए 4.50 लाख से 5.50 लाख रुपए देने होंगे। 300 वर्गफीट से 600 वर्गफीट क्षेत्रफल का फ्लैट लाभुकों को मिलेगा। बैंक लोन देंगे। 15 वषरें में पैसा चुकाकर फ्लैट ट्रांसफर होगा। सीओ का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। लाभुक के परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। पैतृक जिला के अंचलाधिकारी का प्रमाण पत्र देना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक का देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।

देने होंगे ये कागजात

मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी, 3 फ ोटो, बैंक अकाउंट व पासबुक की फ ोटो कॉपी, लाभुक सहमति पत्र की कॉपी, स्व घोषणा और शपथ पत्र की मूल कॉपी देनी होगी।