दीवानी न्यायालय में नहीं फैला पाएंगे गंदगी

पान खाकर थूकने पर देना होगा सौ रुपए का जुर्माना

GORAKHPUR: दीवानी कचहरी परिसर को साफ-सुथरा बनाने की पहल हुई है। कचहरी कैंपस में पान खाकर थूकने के अलावा किसी तरह की गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। दीवानी न्यायालय परिसर में स्वच्छता के लिए स्वच्छता निगरानी समिति गठित की जाएगी। परिसर और दीवारों पर पान खाकर थूकने वालों के खिलाफ सौ रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली गई है। जनपद न्यायाधीश उमेश कुमार ने इसकी पहल की है। उनके निर्देश पर स्वच्छता निगरानी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पान खाकर थूका तो खुद करेंगे साफ

दीवानी कचहरी कैंपस में पान की पीक और गंदगी देखकर लोगों का मन ऊब जाता है। इसलिए कचहरी को साफ-सुथरा बनाने के लिए पहल हुई। जनपद न्यायाधीश ने बार, बेंच और कर्मचारियों की स्थायी निगरानी समिति का गठन करने को कहा। समिति के जिम्मे कैंपस की साफ-सफाई की व्यवस्था होगी। समिति के सदस्य परिसर में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने पर विशेष ध्यान देंगे। सफाई व्यवस्था में अवरोध बनने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पान खाकर थूकते हुए पाए जाने पर सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना न दे पाने की दशा में थूकने वाले को बाल्टी से पानी भरकर साफ-सफाई करनी होगी।

लोक अदालत में निपटाएंगे 10 हजार मुकदमे

11 फरवरी को प्रशासनिक न्यायमूर्ति की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 10 हजार से अधिक मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जनपद न्यायाधीश उमेश कुमार ने पत्रकारवार्ता में दी। बताया कि 2017 में हर दो माह के भीतर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। सुलह और समझौतों के आधार पर मुकदमों को निस्तारित कराने का प्रयास होगा। वादकारी अपने मुकदमों में सुलह समझौते के लिए अपील कर सकते हैं। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में भू-अधिग्रहण के उपरांत मुआवजा से संबंधित विवादों का निस्तारण कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शमसुल हक, परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरपी श्रीवास्तव और अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे।