- अब पुलिस की नहीं चलेगी मनमानी, नहीं फंसेगा कोई निर्दोष

- सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ होगी गैंगेस्टर की कार्रवाई

- इसके लिए भी आईजी सीबीसीआईडी से लेनी पड़ेगी परमिशन

ALLAHABAD: कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो परिस्थिति जन्य होती हैं। फैमिली के लड़ाई झगड़े में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। यकीनन ऐसा करने वाला गुनहगार तो होता है। कानून उसे सजा भी देती है। लेकिन ऐसे लोगों को हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं कह सकते। ऐसी वारदातों में अक्सर पुलिस मनमाने तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस अब जिसे चाहे उसके खिलाफ मनमाने तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं कर पाएगी। कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ तो कतई नहीं जो नॉन प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं।

शासन ने जारी किया फरमान

दरअसल हमेशा से ही यह शिकायत मिलती रही है कि पुलिस जिसे चाहती है उसे अपराधी बना देती है। एक बार किसी ने अपराध किया तो उसके बाद पुलिस अपनी ओर से उसके खिलाफ एक दो केस और बढ़ा देती है। दो लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया तो उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन ने सभी कप्तानों को नया निर्देश जारी किया है। जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ पेशेवर अपराधियों के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में घटना को अंजाम दिया है तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई नहीं होगी। बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस ठोस एक्शन लेगी।

आईजी से लेनी होगी परमिशन

यही नहीं, पुलिस की वर्किंग पर लगाम लगाने के लिए एक और ब्रेक लगाया गया है। अब इस तरह की कार्रवाई के लिए पहले आईजी सीबीसीआईडी को अवगत कराना होगा। उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकेगी। ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसे। मामूली अपराध में भी वह गैंगस्टर लिस्ट में शामिल हो जाता है और एक के बाद एक कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हो जाती है।