109 परीक्षा केंद्रों में होगी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा

परीक्षा केंद्रों पर पैरा मिल्ट्री फोर्स के साथ स्थानीय फोर्स की होगी तैनाती

जोनल मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे चेकिंग

Meerut। बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि जिले में सभी परीक्षा सेंटर्स पर पैरा मिल्ट्री के साथ स्थानीय फोर्स की भी तैनाती होगी। उन्होंने कहाकि परीक्षा केंद्र में नकल कराने का प्रयास किया गया तो नकल माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

पुलिस ने उठाया कदम

मंगलवार से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। जिसमें जिले में हाईस्कूल व इंटर के करीब 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा देंगे। एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 10 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। वहीं, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पैरा मिल्ट्री फोर्स के साथ स्थानीय फोर्स की भी तैनाती होगी।

क्या है गैंगस्टर एक्ट

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2015 के अनुसार इस अधिनियम में कुछ ऐसे अपराध शामिल हैं जिनमें संलिप्त होने वालों पर सामान्य अपराध की धाराओं के अलावा गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी।

यह है गैंगस्टर में सजा

गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम दो साल और अधिकतम दस साल सजा का प्रावधान है। जिन व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होती है।

डीएम की मंजूरी जरूरी

गैंगस्टर आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसे सीओ और एसपी के अग्रसारित करने के बाद डीएम की मंजूरी की आवश्यकता होती है। डीएम द्वारा गैंगस्टर चार्ट अनुमोदित करने के बाद यह प्रभावी होती है। इसमें डीएम की मंजूरी के बाद आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

नकल कराने वालों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारी कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर फोर्स तैनात कर दी गई है।

मंजिल सैनी, एसएसपी, मेरठ