-बाइक न मिलने पर जहर देकर संजीदा की हत्या के बाद दफनाया था शव

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GOPALGANJ/PATNA: गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने एक महिला की 12 वर्ष पूर्व किए गए हत्या के मामले में उसके पति को फांसी तथा आरोपित महिला रिश्तेदार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव के अब्दुल जब्बार की पुत्री संजीदा खातून की शादी 2003 में हरदिया गांव के मकसूद आलम उर्फ वकील अहमद के पुत्र नसरुद्दीन अहमद उर्फ लालू से हुई थी. शादी के बाद ससुराल वाले संजीदा को दहेज में बाइक लाने के लिए प्रताडि़त करने लगे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 17 मार्च 2007 को जहर देकर हत्या कर दी तथा शव दफना दिया. संजीदा के पिता के बयान पर पति नसरुद्दीन अहमद, ससुर और गोतनी सलामुन नेशा के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. न्यायालय ने मृतका के पति नसरुद्दीन अहमद उर्फ लालू को दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई. सलामुन नेशा को सश्रम आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.