PATNA: देश की आजादी के लिए अपना लहू बहाने वाले सेनानियों के पौत्री-नातिन की शादी में सरकार भी तोहफा देने जा रही है। सभी केंद्रीय पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्री व नातिन की शादी में राज्य सरकार भ्क् हजार रुपये का अनुदान देगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में ही संकल्प जारी किया था, लेकिन उस समय इसमें भुगतान प्रक्रिया की चर्चा नहीं की गई थी। गृह विभाग ने बुधवार इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी पौत्री व नातिन की शादी योग्य हैं, वे उनकी शादी के लिए अनुदान के रूप में भ्क् हजार रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

यह है प्रक्रिया, फ्0 दिन के अंदर होगा भुगतान

यदि स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो चुकी है तो उनकी पत्नी या उनके कोई वैध उत्तराधिकारी को इस अनुदान राशि के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाले पेंशन की पीपीओ संख्या, शादी की निर्धारित तिथि, विवाह करने वाली कन्या के साथ स्वतंत्रता सेनानी का संबंध और उसकी आयु का जिक्र होगा। आवेदन जमा होने के फ्0 दिनों के भीतर अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा। गृह विभाग ने यह भी व्यवस्था की है कि विवाह अनुदान की इस राशि पर शादी के बाद भी दावा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि विवाह को पंजीकृत कराया जाए।