- फॉर्वेडिंग एजेंसीज को आरटीओ में कराने होंगे रजिस्ट्रेशन

BAREILLY: अब फॉर्वेडिंग एजेंसीज (गुड्स कैरियर) को भी आरटीओ ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक इन एजेंसियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था। ऑफिसर्स ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत कैरिज बाई एक्ट लागू कर दिया गया है। अब एजेंसीज को लाइसेंस लेने ही होंगे। अगर एजेंसीज लाइसेंस लेने में आनाकानी करती हैं तो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

125 agencies बरेली में

बरेली रीजन में टोटल क्ख्भ् फॉर्वेडिंग एजेंसीज वर्क कर रही हैं। इनमें से बरेली में 8ख्, बदायूं में भ्, पीलीभीत में 9 और शाहजहांपुर की ख्9 एजेंसियां शामिल हैं। आरटीओ ऑफिस की ओर से इन एजेंसीज को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन क्0 साल के लिए किया जाएगा। क्0 साल बाद एजेंसी ओनर को रिन्यूवल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस भ्,000 रुपए और रिन्यूवल फीस क्,000 और ख्भ्0 रुपए प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।

सभी फॉर्वेडिंग एजेंसीज को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे।

संजय सिंह, एआरटीओ इंफोर्समेंट, बरेली