- पूर्व प्रिंसिपल व डॉ। कफील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

- बीआरडी कांड के अन्य सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट

GORAKHPUR: बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आक्सीजन कांड में पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व प्रिंसिपल डॉ। राजीव मिश्रा और डॉ। कफील के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दोनों को गंभीर आरोपी माना है। इन्हें सदोष मानव वध के प्रयास का भी दोषी बनाया गया है। ऐसे में अब पुलिस ने इस घटना के सभी नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। बाकी सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

हटाई गईं कई धाराएं

पूर्व प्रिंसिपल डॉ। राजीव मिश्रा के खिलाफ विवेचक सीओ कैंट अभिषेक सिंह ने आईपीसी की धारा 409 यानी गबन, 308 यानी सदोष मानव वध का प्रयास और 120 बी आपराधिक साजिश और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर डॉ। कफील के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 308 और 120 बी के तहत दोषी माना है। जबकि दोनों के खिलाफ मुकदमे में कुछ धाराएं हटाई भी गईं हैं।

प्रिंसिपल दंपति का मोबाइल रिलीज

वहीं, पूर्व प्रिंसिपल डॉ। राजीव मिश्रा और उनकी पत्‍‌नी डॉ। पूर्णिमा शुक्ला का मोबाइल पुलिस ने विवेचना के लिए अपनी कस्टडी में रखा था। जिसे बीते सोमवार को अपर जिला जज राकेश दुबे ने पूर्व प्राचार्य के पुत्र पूरक मिश्र के पक्ष में रिलीज करने का आदेश पारित किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद से ही मोबाइल पुलिस के पास ही था।