ज्यादा सैलरी वालों का फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने इस योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी सेलरी लिमिट में चेंज किया है. इस नए चेंज से ज्यादा सेलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना का फायदा मिल पाएगा. इस बदलाव से पहले सिर्फ 6500 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले सरकारी कर्मचारी पीएफ स्कीम का फायदा उठा सकते थे लेकिन नियम में आए बदलाव के बाद 15000 रुपये तक सेलरी पाने वाले कर्मचारी भी पीएफ के लिए एप्लाई कर पाएंगे.

श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी इजाजत

इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ईपीएफ में सेलरी लिमिट इनक्रीज करने के लिए इजाजत मांगी थी. मोदी सरकार के मंत्री ने इस सेलरी लिमिट इनक्रीमेंट के लिए मंजूरी दे दी है. इसे जल्द ही ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा. इस इनक्रीमेंट के बाद ईपीएफओ का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या में खासा इजाफा होगा.

पीएफ का पैसा मिलेगा 20 दिनों

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ से जुड़े मामलों को जल्दी निपटानें के लिए अपने 120 रीजनल ऑफिसेज को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए हैं. इन इंस्ट्रक्शंस में 20 दिनों के अन्दर सभी क्लेम्स का समाधान शामिल है. इससे पहले यह मामलों के समाधान की समयसीमा 30 दिनों की थी. इस नए इंस्ट्रक्शन के साथ ही लोगों को अपने पीएफ अकाउंट का पैसा 20 दिनों में मिल सकता है.

 

इनक्रीज हुई समाधान की दर

ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने वर्ष 2013-14 में 1.23 करोड़ क्लेम्स को रिजॉल्व किया था. हालांकि इन सभी क्लेम्स में 98 परसेंट क्लेम्स को 30 डेज पिरियड के अन्दर किया गया. इसके साथ ही सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर के के जालान ने एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा शेयर किया. इस आंकड़े के अनुसार सभी क्लेम्स में से 90 परसेंट क्लेम्स को 20 डेज पिरियड के अंदर ही रिजॉल्व किया गया है्.

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