नए फॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये
EPFO ने नए फॉर्म को अब और भी ज्यादा आसान बना दिया है। वहीं इस बात को भी ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है कि ये सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए ही है। वह लोग जिन्होंने नया फॉर्म-11 भरा है। इसके साथ ही एम्प्लॉयर ने बतौर KYC डिजिटल सिग्नेचर की मदद से सर्टिफाइड आधार और बैंक डिटेल UAN पोर्टल पर अपलोड किए हैं।

ये फॉर्म हुआ है लॉन्च
यहां सबसे पहली बात जानने के लिए जरूरी ये है कि फॉर्म 19 UAN उन लोगों के लिए होता है, जिन्होंने नया फॉर्म 11 भरा है। इसके साथ ही जिनके आधार नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स UAN पोर्टल पर अपडेटेड हैं। दूसरी जरूरी बात ये है कि इसमें आपका UAN, नाम, नौकरी छोड़ने की तारीख, नौकरी छोड़ने की वजह, परमानेंट अकाउंट नंबर और फुल पोस्टल ऐड्रेस की जानकारी भी भरनी होगी। इसके साथ ही क्लेम को सीधे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास ही जमा करना होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बगैर एम्प्लॉयर अटेस्टेशन के सीधे क्लेम फाइल करने वालों को न्यू फॉर्म 19 यूएएन, आईओ-सी यूएएन और 31 यूएएन का भी इस्तेमाल करना होगा। इस फॉर्म के साथ अच्छी बात ये भी है कि ये नए फॉर्म साइज में आधे पेज के होते हैं। वहीं याद दिला दें कि पहले से चले आ रहे फॉर्म दो से तीन पेज के होते हैं।

अभी तक होता था ऐसा
अभी तक तो EPFO सब्सक्राइबर्स को PF निकालने के लिए हाथ से भरा गया फॉर्म मौजूदा एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। ऐसे में अभी तक इसपर एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन जरूरी था। वहीं अब इससे आपको राहत दे दी गई है। इसे खत्म कर दिया गया है।

ऑनलाइन विड्रॉल सुविधा जल्द होगी लॉन्च
इस बारे में EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के के जालान कहते हैं कि सीधे EPFO के पास विड्रॉल क्लेम को फाइल करने की सुविधा के लागू होने से पहले उन्होंने अप्लीकेशंस को ऑनलाइन सेटल करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसके बाद अब उम्मींद की जा रही है कि जल्द ही ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल की सुविधा को लॉन्च कर दिया जाएगा।

करोड़ों सब्सक्राइबर्स ने किया अपना यूएएन एक्टिवेट
EPFO की वेबसाइट पर गौर करें तो अब तक करीब 2.13 करोड़ सब्सक्राइबर्स अपने यूएएन को एक्टिवेट कर चुके हैं। इसके बाद EPFO ने अभी तक 5.65 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूएएन जारी कर दिया है।

सीधे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास करना होगा फॉर्म जमा
बताया गया है कि क्लेम को सब्सक्राइबर्स की ओर से सीधे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास जमा कराना होगा। बिना एम्पलॉयर के अटेस्टेशन के सीधे क्लेम फाइल करने वालों को न्यू फॉर्म 19 यूएएन, आईओ-सी यूएएन और 31 यूएएन का इस्तेमाल करना होगा।

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