अध्यक्ष समेत पांच सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन

शासन नहीं चाहता कोई चूक, 21 दिसबंर तक है अंतिम तिथि

ALLAHABAD: चेयरमैन व मेंबर्स के एप्वाइंटमेंट को लेकर हाईकोर्ट में फजीहत करा चुके उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दिन जल्द बहुरने की आस जगी है। दरअसल, लम्बी खामोशी के बाद शासन ने आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने की ठान ली है। पूर्व में हाईकोर्ट की फटकार झेल चुका शासन इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता है। इसीलिए विधिवत प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि भविष्य में नियुक्तियों पर कोई सवाल खड़ा न हो सके। शासन ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगने की शुरुआत कर दी है।

ठहराया था अयोग्य

गौरतलब है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। इसका बड़ा प्रमाण बीते समय में अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराया जाना है। इनमें अध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय के अलावा तीन सदस्य डॉ। रामवीर सिंह यादव, डॉ। रुदल यादव एवं डॉ। अनिल कुमार सिंह शामिल थे। हाईकोर्ट ने पद के अयोग्य लोगों की नियुक्ति के लिए शासन को जमकर फटकार भी लगाई थी। इसके बाद से आयोग में केवल एक सदस्य डॉ। रामबाबू चतुर्वेदी ही बचे थे। इनके अलावा सचिव डॉ। संजय सिंह की नियुक्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है।

भर्ती परीक्षा का परिणाम अटका

आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाए जाने के बाद से विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम भी फंसा हुआ है। फिलहाल प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन जितेन्द्र कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की तिथि 21 दिसम्बर तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को अपना प्रार्थना पत्र प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम पंजिकृत डाक से भेजने को कहा गया है।

पांच वर्ष का होगा कार्यकाल

नई नियुक्ति में अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 68 वर्ष आयु तथा सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरा हो तक होगा। अध्यक्ष का नियत वेतन 68,000 एवं सदस्य का वेतन 57,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाओं संग देय होगा। माना जा रहा है कि आयोग में बहुत जल्द आईएएस काडर के किसी अफसर को सचिव पद पर बैठाया जा सकता है। शासन ने अपनी विज्ञप्ति में अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता को भी स्पष्ट किया है।

अध्यक्ष की योग्यता

-उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो या

-भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के आधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो या

-किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या

-किसी विश्वविद्यालय में आचार्य रहा हो या

-राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

सदस्य पद की योग्यता

-सदस्य के लिए ऊपर अध्यक्ष पद के लिए दी गई सभी योग्यताएं लागू होंगी या

-कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य हो या

-कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य हो

अवधि

-अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो

वेतन

अध्यक्ष, 68,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाएं

सदस्य, 57,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाएं