बंद होंगी 10 साल पुरानी डीजल कारें

दिल्ली राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदुषण की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाना शुरु कर दिया है. ट्रिब्युनल ने इस दिशा में सबसे पहले कदम के रूप में 10 साल पुरानी डीजल कारों को बैन करने का निर्णय लिया है. ट्रिब्युनल ने सभी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया है कि दिल्ली में चल रहे सभी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की जानकारी ट्रिब्युनल को उपलब्ध कराई जाए. पूर्वी दिल्ली नगर निगम को रिप्रजेंट कर रहे वकील बालेंदु शेखर ने बताया कि 9 अप्रेल से सभी एजेंसियों को वाहनों के प्रदुषण की जांच, उम्र और वजन के लिए युनिट्स स्थापित किए जाने का आदेश किया गया है.

बंद हों सभी अवैध निर्माण

ग्रीन ट्रिब्युनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे हर तरह के अवैध निमार्ण पर रोक लगाने का आदेश पास कर दिया है. ट्रिब्युनल ने दुनियाभर में वाहन प्रदुषण रोकने के चल रहे प्रावधानों का हवाला दिया. पीठ ने बताया कि कहीं प्रदूषण रोकने के लिए ऐसे वाहनों पर कर बढ़ाया गया तो कहीं पर वाहनों को बैन ही कर दिया गया. ऐसे में ट्रिब्युनल को दिल्ली की हवा का स्तर सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे. ज्ञात हो कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है और डॉक्टर्स गंभीर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स से जूझ रहे मरीजों को दिल्ली छोड़ने की राय देने को मजबूर हैं.

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