- गलत जानकारी व धोखाधड़ी के मामले में पहले जीएसटी काउंसिल के सामने होगी सुनवाई

Meerut। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के मामले में यदि किसी व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा गलत जानकारी या तथ्य छुपाकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो संबंधित व्यापारी या प्रतिष्ठान के खिलाफ आपराधिक धारा में मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही उस व्यापारी को आपराधिक मुकदमे की सुनवाई और निर्णय के लिए खुद जीएसटी काउंसिल के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

मामलों में सुनवाई

जीएसटी के तहत कर चोरी के मामलों में जांच के बाद आरोपी व्यापारी को अपना पक्ष रखने के लिए काउंसिल के सामने प्रस्तुत होना पडे़गा। यदि व्यापारी अपने पक्ष में सही तथ्य प्रस्तुत करता है तो उसको कांउसिल से राहत मिल सकेगी अन्यथा उसके खिलाफ अपराधिक धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं पांच करोड़ से अधिक की कर चोरी में व्यापारी को गैर जमानती अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। जिसे पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकेगी।

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जीएसटी में कर चोरी से लेकर गलत जानकारी देने आदि के मामलों की जांच और सुनवाई जीएसटी काउंसिल द्वारा की जाती है। काउंसिल के निर्णय के बाद ही मुकदमे का निर्धारण होगा।

जितेंद्र कुमार, एडीसी, सेल टैक्स