JAMSHEDPUR: जमशेदपुर पुलिस करोड़ों के जीएसटी घोटाला का मास्टर माइंड अंकित शर्मा के करीब पहुंच गई है। अंकित शर्मा में सिर्फ चार महीने में ही 210.26 करोड़ के माल की फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे बिक्री की और 37 करोड़ 15 लाख 95 हजार 942 रुपये जीएसटी की राशि का घपला किया। पुलिस को आरोपित अंकित शर्मा का एक मोबाइल नंबर 9065790557 मिला है। पुलिस ने जब इसका कॉल डिटेल निकाला तो पता चला कि वह बिहार से लेकर बंगाल तक दर्जनों लोगों से इस मोबाइल से बातचीत करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपित अंकित शर्मा सबसे ज्यादा बातचीत लक्ष्मीनगर टेल्को निवासी पंकज शर्मा से 5649 सेकेंड तक किया है। इसके अलावा प्रीतम कुमार पिता भावेश चंद्रा, डिमना रोड मानगो से 2509 सेकेंड बातचीत की थी। इसी तरह अंकित शर्मा ने अपने मोबाइल नंबर 9065790557 से राजेश रंजन रवि घोड़ाबांधा निवासी के दो मोबाइल नंबर पर 311 सेकेंड, उदय कुमार सिंह खडंगाझार निवासी से 324 सेकेंड, श्याम पासवान निवासी स्टेशन कॉलोनी गुवा से 199 सेकेंड, सुरेश चंद्र झा गोलमुरी निवासी से 81 सेकेंड, निरंजन मुसहर गोपालपुर, भागलपुर बिहार के अलावा कोलकाता व अन्य स्थानों पर बातचीत की थी। पुलिस अब उन पतों में जाकर पूछताछ कर रही है।

ऐसे होता है फ्रॉड

फर्जी बिल का कारोबार पिछले एक दशक से शहर में चल रहा है। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्रीय उत्पाद कर (सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी) और झारखंड राज्य मूल्यव‌िर्द्धत कर (वैट) लगता था। कोई भी उत्पाद बिक्री करने पर उस उत्पाद के मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी जोड़ कर वैट जोड़ा जाता था। दोनो राजस्व जोड़ने पर लगभग 20 प्रतिशत हो जाता था। ज्यादा फर्जी बिल का उपयोग लोहा और सीमेंट के कारोबार में किया जाता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। यदि लोहे का मूल्य 50 हजार रुपये टन है तो राजस्व लगभग 10 हजार हो जाता है। घोटाले में शामिल लोहे का व्यापारी कोई भी माल खरीदता है, तो खरीद का बिल नहीं लेता है। वह अपने खाता-बही को सही रखने के लिए ऐसे लोगों से फर्जी बिल ले लेता है, जो 700 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिल जाता है। इस तरह जहां प्रति टन 10 हजार राजस्व देना था, वहां मात्र 700 रुपये में काम चल जाता है। इस तरह प्रति टन 9 से 10 हजार रुपये तक का फायदा हो जाता है। बिल में अंकित एक्साइज डयूटी व वैट का क्रेडिट अपने खाते में ले लेता है।

दर्ज करायी थी प्राथमिकी

37 करोड़ से अधिक की जीएसटी की राशि गबन करने के मामले में बिष्टुपुर थाना में वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी (जमशेदपुर अंचल) सुनील कुमार के बयान पर श्रीकृष्णा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अंकित कुमार शर्मा, पिता शिवशंकर शर्मा, मकान नंबर 789, जोन नंबर वन बी, बिरसानगर निवासी के खिलाफ कुल 37 करोड़ 15 लाख 95 हजार 942 रुपये का गबन करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दिए बयान में वाणिज्यकर पदाधिकारी सुनील कुमार ने कहा है कि आरोपित अंकित शर्मा जुलाई 2017 से नवंबर 2017 तक राज्य कर उपायुक्त कार्यालय, पुराना कोर्ट कैंपस जमशेदपुर में षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर जाली कागजात तैयार कर तथा जीएसटी टैक्स का गबन कर चोरी करने का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा विभाग ने जुगसलाई में 14 करोड़ के जीएसटी घोटाले का मामला दर्ज कराया, जिसे मिलाकर घोटाले की राशि 51 करोड़ हो गई है।

करोड़ों के जीएसटी चोरी मामले में पुलिस को लिखित शिकायत मिली है। इस मामले की जांच बिष्टुपुर थाने को दी गयी है। जांच शुरू कर दी गयी है। बहुत जल्द घोटाले में शामिल लोग गिरफ्तार होंगे।

-- अनूप बिरथरे, एसएसपी, जमशेदपुर