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दिन का मौका एक्ट के अनुसार व्यापारियों के पास तभी 30 जून की आईटीसी का लाभ मिलेगा

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दिन बीत जाने के बाद जारी किया गया ट्रान-1 फॉर्म

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दिन ही शेष बचे हैं आईटीसी का लाभ पाने के लिए

गवर्नमेंट ने अपलोड किया ट्रान वन फार्म

25 अगस्त तक नहीं लगेगा कोई इंट्रेस्ट

balaji.kesharwani@inext.co.in

ALLAHABAD: जीएसटी के रूल फॉलो करते हुए बिजनेस कर रहे हैं और अभी तक जीएसटीआर-3 बी रिटर्न नहीं भरा है तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब आप 25 अगस्त तक आराम से न सिर्फ जीएसटीआर-3बी फाईल कर सकते हैं बल्कि जून के स्टॉक की आईटीसी का भी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए संडे को ही गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर ट्रान-1 फार्म अपलोड कर दिया है।

बढ़ गई है रिटर्न फाइलिंग की डेट

सितंबर फ‌र्स्ट वीक में जुलाई और अगस्त का रिटर्न यानी जीएसटीआर-1, 2 और 3 भरने से पहले व्यापारियों को जीएसटीआर-3 बी भरना है। इसकी लास्ट अब 25 अगस्त कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को जीएसटीआर-3 बी भरने के साथ ही टैक्स जमा करने का आदेश तो दे दिया। लेकिन, जून के स्टॉक की आईटीसी का लाभ लेने का मौका व्यापारियों को नहीं दिया। जिसका व्यापारियों ने जमकर विरोध करने के साथ ही आवाज उठाई। व्यापारियों को आईटीसी का लाभ देने के लिए वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को ही जीएसटी पोर्टल पर ट्रान वन फार्म अपलोड कर दिया। इसके लिए 21 से 28 अगस्त तक का मौका व्यापारियों को दिया गया है। गवर्नमेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आईटीसी का लाभ लेते हुए भी टैक्स लाइबिलिटी निकल रही है तो जून के बाद जितना लेट टैक्स जमा करेंगे, उतने दिन का 18 परसेंट के हिसाब से ब्याज देना होगा।

सरकार ने व्यापारियों के साथ धोखा किया है। जिस ट्रान वन फार्म को अगस्त फ‌र्स्ट वीक में ही अपलोड कर देना चाहिए था, उसे 21 अगस्त को अपलोड किया गया। जिसका लाभ ज्यादातर व्यापारियों को नहीं मिलेगा।

संतोष पनामा

व्यापारी नेता

जो व्यापारी जून की आईटीसी का लाभ जुलाई के रिटर्न में लेना चाहते हैं, उन्हें एक सप्ताह का मौका दिया गया है। वे ट्रान वन फार्म भर कर आईटीसी का लाभ ले सकते हैं। जीएसटीआर-3बी की डेट पांच दिन बढ़ने के बाद 25 अगस्त तक ट्रान-वन फार्म के साथ टैक्स जमा करने पर व्यापारियों को 18 परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

विवेक सिंह,

डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स

व्यापारी अपने 30 जून के बचे माल की डिटेल को अपलोड कर आईटीसी का लाभ ले सकते हैं। डिटेल अपलोड किए बगैर जीएसटीआर-3बी में समायोजित की गई टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा।

महेंद्र गोयल, प्रदेश अध्यक्ष कैट

जीएसटीआर-3बी में इनपुट क्रेडिट जुड़ना है तो ट्रान वन फार्म जारी करने में देरी क्यों की गई। जो काम आसानी से हो सकता था, उसे हड़बड़ी में करने के लिए व्यापारी मजबूर हैं।

सतीश चंद्र केसरवानी,

अध्यक्ष गल्ला एवं तिलहन संघ