- एक्ट में बदलाव करने की चल रही है तैयारी

>BAREILLY: : देश में लागू होने जा रही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले व्यापारियों को सरकार राहत देने जा रही है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले व्यापारी अब टैक्स इनवॉइस (टिन) नंबर से भी व्यापार कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लिए एक्ट में बदलाव किया जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन न कराने वाले व्यपारियों को जीएसटीएन के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि उनको अलग से रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा।

टिन से भी चल सकेगा काम

जो व्यापारी पहले से ही टिन नंबर में रजिस्टर्ड हैं। उनके मोबाइल और मेल आईडी पर प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड भेजा रहा है। ताकि वह पासवर्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नए एक्ट के तहत करा सकें। बरेली मंडल में अभी तक 70 परसेंट व्यापारियों ने जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जिन व्यापारियों ने नए एक्ट के तहत अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वह टिन से भी फर्म चला सकते हैं। एक्ट में दोनों तरह की सुविधाएं रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि नए एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ऐसा माना जाएगा संबंधित व्यापारी जीएसटी से सहमत नहीं है।

पूरे देश में एक टैक्स रहेगा

संभवत: जुलाई से पूरे देश में जीएसटी बिल लागू हो जाएगी। इस नए एक्ट के तहत देश में एक समान टैक्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, ज्वैलरी, गारमेंट्स सहित अन्य चीजों पर लगने वाले टैक्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। जबकि टिन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। स्टेट के हिसाब से टैक्स भी अलग-अगल है। ऐसे में सभी स्टेट को एक दायरे में लाने के लिए जीएसटी लागू करने की कवायद चल रही है। इसके लिए पिछले पांच महीने से व्यापारियों को जीएसटीएन में रजिस्टर्ड कराने का काम चल रहा है।

जिन व्यापारियों के फर्म जीएसटीएन में रजिस्टर्ड नहीं हुए उनके फर्म टिन से भी संचालित हो सकते हैं। एक्ट में बदलाव करने की तैयारी चल रही है।

दीनानाथ, ज्वॉइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग