जीएसटी में गलत जानकारी या फर्जी सूचना देने पर 120बी में दर्ज होगा मुकदमा

फर्जी जानकारी देने पर वाणिज्य कर विभाग उठाएगा सख्त कदम

Meerut। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्जी जानकारी देने पर वाणिज्य कर विभाग सख्त कदम उठाएगा। इसके लिए जीएसटी में गलत जानकारी या फर्जी सूचना देने वालों पर धारा 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर सजा दिलाने का प्रावधान जोड़ा गया है।

चोरी रोकने की पहल

जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी प्रकार से टैक्स चोरी ना हो इसके लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के बारे में भी बताया गया है। यदि गलत तथ्य व गलत कागजात पर रजिस्ट्रेशन कराया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 120बी के तहत कार्रवाई होगी।

जारी होगा समन

इस प्रक्रिया में यदि व्यापारी दोषी पाया जाएगा तो उसे समन या वारंट जारी कर जीएसटी काउंसिल के सामने बुलाया जाएगा। जीएसटी एक्ट में सभी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्रिमिनल एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन में खामी पाई जाने पर मुकदमा संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हालांकि इससे पहले संबंधित को काउंसिल के सामने पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।

जितेंद्र कुमार, एडीशनल कमिश्नर