- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

DEHRADUN: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उम्र सीमा में पूर्व के गेस्ट टीचर्स को छूट दिए जाने और पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को भी पहले स्कूलों में तैनाती दिए जाने को लेकर कुछ गेस्ट टीचर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जिसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

3 जनवरी को हो चुकी है प्रक्रिया पूरी

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने 3 जनवरी को ही गेस्ट टीचर्स की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आदेश की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मंागे थे, जिसके लिए विभाग ने मेरिट जारी की थी। प्रवक्ता पदों के लिए 46513 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं एलटी पदों के लिए 20770 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिनके माध्यम से कुल 5 हजार गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होनी है।