73 दिनों बाद मिली आरोपी को जमानत

प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को एडिशनल सेशंस जज रजनी यादव ने मंगलवार को 73 दिन बाद बेल दे दी। कोर्ट का मानना था कि सीबीआई आरोप के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नाह कर पाई। गुरुग्राम जिला न्यायाधीश ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर अशोक को जमानत देने के साथ यह भी हिदायत दी है कि जरूरत पडऩे पर उसे सीबीआई को जांच में मदद करना होगा और शहर छोडऩे से पहले पुलिस को सूचित करना होगा।

सबूत के अभाव में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

सीबीआई ने किया फैसले का विरोध

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अशोक इस हत्याकांड में अब भी एक संदिग्ध है। इसके अलावा प्रद्युम्न के पिता बरूण चंद्रा के वकील सुशील टेकरीवाल ने भी अशोक की जमानत का विरोध किया। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि अपराध में कुमार की भूमिका का अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट देने पर फैसला वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाना चाहिए।

आरोपी के मामा का नया ऑडियो टेप

सीबीआई जांच के दौरान आरोपी अशोक के मामा का एक संदिग्ध ऑडियो सामने आया है, जिसमें अशोक के मामा सारे आरोप स्कूल पर मढ़ते हुए सुने गए हैं। इसके साथ टेप में उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करके अशोक को जबरदस्ती जुर्म कबूल कराया है। आरोपी के मामा का कहना था कि जुर्म कबूल करने के लिए अशोक को कई प्रकार के इंजेक्शन लगाये गए।

सबूत के अभाव में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

अशोक ने टॉयलेट में दो लड़कों को देखा था

सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि जेल में मुलाकात के दौरान अशोक ने अपने परिवार वालों को बताया था कि टॉयलेट में एक नहीं बल्कि दो लड़के मौजूद थे।

National News inextlive from India News Desk