मुख्य सचिव को अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

नए सिरे से होगी नीलामी, विजलेंस जांच में अनियमितता की पुष्टि

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सहारनपुर में पथ परिवहन का ठेका देने में करोड़ों की राजस्व हानि को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने ठेका रद करते हुए नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप की विजिलेन्स जांच में पुष्टि होने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

सीजे ने स्वीकार की याचिका

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा। डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने अंकित शर्मा की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि जिला पंचायत ने चार बार नीलामी की किंतु निर्धारित शुल्क 26.15 करोड़ की बोली नहीं आयी। बाद में 17.10 करोड़ की बोली पर 2012-15 के लिए ठेका दे दिया गया। सरकार को राजस्व हानि की शिकायत मिलने पर विजिलेन्स से जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट में अधिकारियों को लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया गया। इस रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव व मंडलायुक्त को इस मामले में स्वयं विचार करने का अन्तरिम आदेश भी दिया। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सरकारी अधिकारी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे और सरकार मूकदर्शक बनी रही। कोर्ट ने कहा कि नीलामी में मनमानी की गयी और पंचायत ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। सरकार को लाइसेन्स फीस का भुगतान नहीं किया गया। 17 करोड़ की भी वसूली नहीं की गयी।