- रुलक संस्था के अवधेश कौशल द्वारा दायर की गई थी जनहित याचिका

- पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला व अन्य सुविधाएं देने संबंधी सरकार के फैसले को दी थी चुनौती

NAINITAL: उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने के फैसले को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में अब 9 अगस्त को सुनवाई होगी। रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी।

जल्द सुनवाई की थी अपील

राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा सरकारी बंगला मुहैया कराया जाता है साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। राज्य के पांचों पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों पर काबिज हैं और सरकारी सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा देकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को चौकीदार, टेलीफोन व अन्य सुविधाएं वापस लेने की जानकारी दी गई थी। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी सुविधाएं देने संबंधी यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए क्997 के नोटिफिकेशन को रद कर दिया गया था। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले में जल्द सुनवाई की अपील की गई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई की तिथि अब 9 अगस्त मंगलवार को तय की गई है।