पहले होता था मैनुअल प्रक्रिया से काम

दरअसल, पहले आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने के लिए मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाती थी। आमतौर पर कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए 20 वर्ष ऐज होनी चाहिए, लेकिन उस समय कई लोग 20 वर्ष से कम ऐज में भी लाइसेंस बनवा लेते थे। वर्ष 2006 के लगभग विभाग का अपना सॉफ्टवेयर बना। तो लाइसेंस बनवाने, रिन्यू आदि सभी प्रकार के काम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की सहायता से होने लगे।

डीओबी एक्सेप्ट नहीं करता था सॉफ्टवेयर

अब जिन कॉमर्शियल लाइसेंस धारकों ने 25 वर्ष पहले लाइसेंस बनवाए थे। वह लाइसेंस रिन्युअल के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंचे तो जैसे ही लाइसेंस धारक की डेट ऑफ बर्थ सॉफ्टवेयर में फीड की गई तो साफ्टवेयर एरर शो करने लगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे लाइसेंस धारकों की डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करेगा, जो कंप्लीट 20 वर्ष की ऐज में बना हो। इससे कम ऐज में बने लाइसेंस को वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।

आरटीओ ऑफिस के काटते थे चक्कर

स्टेट में करीब 40 हजार से अधिक कॉमर्शियल लाइसेंस धारक ऐसे थे, जिनका लाइसेंस रिन्युअल नहीं हो पा रहा था। लोग अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आए दिन आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटते थे। स्वयं परिवहन विभाग में 10 परसेंट ऐसे चालक थे, जो इस समस्या से परेशान थे। अवैध लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर रहे थे। मोटर यान अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है, तो एक्सिडेंट होने की दशा में ड्राइवर की जमानत भी नहीं हो पाती है।

कैसे होगा लाइसेंस रिन्यू

ऐसे कॉमर्शियल लाइसेंस धारक जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहा था, उन्हें अब पुराना लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हाईस्कूल मार्कसीट, परिवार रजिस्टर की कॉपी या डोमिसाइल की ओरिजनल कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। इसके बाद लाइसेंस रिनुअल का फॉर्म भरने के बाद काउंटर नंबर 5 में जाकर अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा।

लगभग 25 साल पुराने बने कॉमर्शियल लाइसेंस अब आसानी से रिन्यू हो पाएंगे। मुख्यालय से इस संबंध में लेटर जारी हुआ है। ऐसे में लाइसेंस रिन्यू करने वाले धारकों को उन्हें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए परिवार रजिस्टर की नकल या हाईस्कूल का सर्टिफिकेट और पुराना लाइसेंस लेकर आरटीओ ऑफिस लाना होगा।

-संदीप सैनी, एआरटीओ प्रशासनिक, देहरादून

कॉमर्शियल लाइसेंस रिन्यू करने के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने ओरिजनल डॉक्युमेंट आरटीओ ऑफिस में दिखाने होंगे फिर आसानी से लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा।

- डीसी पठोई, आरटीओ, देहरादून