7 दिनों के अंदर लें temporary number
मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी न्यू व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको सात दिनों अंदर टेम्प्ररी नंबर अलॉट  करवाना होगा। यह एक मंथ तक वैलिड रहता है। इसके बाद परमानेंट नंबर अलॉट करवाना होता है। इसके टू व्हीलर के लिए मात्र 90 रुपए और फोर व्हीलर के लिए केवल 140 रुपए देने होते हैं, लेकिन टेम्प्ररी नंबर नहीं रहने पर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।

कई लोग नहीं लेते ये number
जुगसलाई ट्रैफिक थाने के एस आई कुलदीप ने बताया कि सिटी में ज्यादातर लोग तो टेम्प्ररी नंबर इश्यू ही नहीं करवाते या फिर करवाते हैं तो लगाकर नहीं चलते। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे में केवल सेल पेपर देखकर ही छोड़ दिया जाता है। उधर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क बालेश्वर सिंह ने बताया कि टेम्प्ररी नंबर लेना मस्ट है। बिना इसके आप रोड पर नहीं चल सकते।

बड़े काम की चीज है यह
अगर आपके पास टेम्प्ररी नंबर है तो इसके कई बेनेफिट्स है। एग्लापल के तौर पर अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है तो इस नंबर द्वारा इसे रिकवर किया जा सकता है। जब तक यह नंबर वैलिड रहता है तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता। इतना ही नहीं इंस्पेक्शन के दौरान पकड़े जाने पर किसी तरह का फाइन भरना  नहीं पड़ता।

हो रहा revenue loss
एसआई कुलदीप ने बताया कि टेम्प्ररी नंबर को लेकर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर कोई भी इंस्पेक्शन के दौरान न्यू व्हीकल कैरी करता मिल जाता है तो उसे गाड़ी के सेल पेपर देखकर छोड़ दिया जाता है। वैसे अगर आपकी गाड़ी एक मंथ से पुरानी हो चुकी है और तब भी आपकी व्हीकल पर नंबर नहीं है तो दो हजार का फाइन चार्ज किया जाता है। ऐसे में गौर करने वाली बाते ये है कि टेम्प्ररी नंबर को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के स्ट्रिक्ट न होने से हो रहे रेवेन्यू लॉस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता।

क्या है temporary number
जनवरी 2011 में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से इम्प्लीमेंट किये गए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी न्यू व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको एक्ट 1988 के सेक्शन 43 और मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत टेम्पररी नंबर लेना जरूरी है। ये एक तरह का टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन होता है। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस की ओर से अलॉट किया जाता है।

'टेम्प्ररी नंबर को लेकर कोई खास स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ज्यादातर लोग या तो टेम्प्ररी नंबर अलॉट ही नहीं करवाते या फिर गाड़ी पर लगाते नहीं। इसके अगेंस्ट दो हजार का फाइन चार्ज किया जाता है.' 
-कुलदीप, एसआई, जुगसलाई ट्रैफिक थाना

'किसी भी न्यू व्हीकल को परचेज करने के बाद 7 दिनों के अंदर टेम्प्ररी नंबर इश्यू करवाना मस्ट है, जो एक मंथ तक वैलिड रहता है.'
-बालेश्वर सिंह,  असिस्टेंट डीटीओ

Report by: rajnish.tiwari@inext.co.in