भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई

आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने तेलगु फिल्म अभिनेता मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम को उनके पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और जस्टिस पी संजय कुमार की खंडपीठ ने भाजपा नेता एन इंद्रसेन रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश दिया.

क्रेडिट्स लूट रहे थे

कोर्ट ने एक फिल्म के क्रेडिट में इन दोनों अभिनेताओं द्वारा अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाने पर नाराजगी प्रकट की. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम को सम्मानजनक तरीके से अपने अवार्ड लौटा देने चाहिए थे. यह विवाद तब पैदा हुआ जब इन दोनों ने विवादास्पद फिल्म देनिकिना रेड्डी (2012) में क्रेडिट्स में अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाया था. यह फिल्म मोहन बाबू के बेटे मंचू विष्णु ने बनाई थी.

नियमानुसार

रेड्डी के अनुसार नियमानुसार पद्म श्री पुरस्कारों का इस्तेमाल लैटरहैड्स, इनविटेशन कार्ड, पोस्टर्स, बुक्स व अन्य पर नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. मोहन बाबू को 2007 व ब्रह्मानंदम को 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को होगी.

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