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ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी गंगा घाटों के सुंदरीकरण व काशी विश्वनाथ मंदिर कारीडोर निर्माण के खिलाफ याचिका की अगली सुनवाई की तिथि दो जुलाई नियत की है। कोर्ट ने याची को पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका लंबित रहने से हो रहे कार्य पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीट ने संदीप कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि कारी डोर बनाने में कई छोटे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वाराणसी गंगा घाटों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है। सुंदरीकरण के नाम पर विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इसके निर्माण को रोका जाए। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नही दी है। मंदिरों को नुकसान के ब्यौरे के साथ याची को पूरक हलफनामा दाखिल करने का चार सप्ताह का समय दिया है।