30 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती को कुंभ मेले में जमीन आवंटित न करने के खिलाफ मेला प्राधिकरण, मेला अधिकारी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

मेला फंड की आडिट करायी जाय

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने काशी सुमेरु पीठ की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव ने बहस की। याचिका में भूमि आवंटन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए मेला फंड की आडिट कराने की भी मांग की गयी है। मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने कोर्ट को बताया कि याची को सेक्टर नम्बर 14 में भूमि आवंटित कर दी गयी है किन्तु याची ने इस आवंटन को यह कहते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि विगत् वर्षो से काशी सुमेरु पीठ न्याय को त्रिवेणी संगम लोवर मार्ग, पूर्वी पटरी निकट संगम चौराहा पर जमीन दी जाती रही है। मेला प्रशासन नियत स्थान पर जमीन न देकर अन्यत्र दिया जा रहा है जो उचित नहीं है।