- हाईकोर्ट ने सत्ताधारी नेताओं को दी नसीहत, कहा अपराधियों को संरक्षण न दें

- इलाहाबाद सहित अन्य जिलों में फोरेंसिक साइंस लैब बनाने व पुलिस कर्मियों के खाली पद भरने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्ता के करीबी दबंगों द्वारा पुलिस पर हमले की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद के मेजा पुलिस चौकी प्रभारी अमित मिश्रा को चौकी में घुसकर लहूलुहान करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस पर दबंगों के हमले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कानून का रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। कोर्ट ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ, चाहे वे जिस भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप से पुलिस का मनोबल गिर रहा है। पुलिस को अपराधियों की राजनीतिक पहुंच के चलते निलंबित या स्थानान्तरित होने का भय बना रहता है। कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल अपराधियों एवं माफियाओं से स्वयं को अलग कर लें। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप न करें।

पांच जनवरी तक देनी है रिपोर्ट

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि भ् जनवरी को पुलिस पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है। साथ ही पुलिस के मनोबल को गिराने के काम में लगे अपराधियों पर दूरगामी कदम उठाए जाएं। लोगों का अपराध विवेचना मशीनरी एवं कानून व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस को अपमानित करने से बचने का आदेश दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सरन तथा न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खण्डपीठ ने मुहम्मद कासिम की जनहित याचिका पर दिया है।

बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले

कोर्ट ने कहा है इलाहाबाद में पुलिस चौकी में दरोगा से मारपीट, मेजा थानाध्यक्ष रामचंद्र सिंह पर थाने में घुसकर हमला एवं बारा के थाना प्रभारी राजेंद्र द्विवेदी की हत्या की घटनाएं अपराधियों के हौंसले बढ़ा रही हैं। साथ ही पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ न पाने की विवशता पुलिस का मनोबल गिरा रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए।

खाली पदों पर हो शीघ्र भर्ती

कोर्ट ने पुलिस बल के दरोगाओं की प्रोन्नति व सीधी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरी कर खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, आगरा व वाराणसी में फोरेंसिक लैब व डीएनए यूनिट स्थापित करने तथा अख्तर केस के निर्देशों पर अमल की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने लैबों के कर्मियों के प्रशिक्षण का भी आदेश दिया है और रिपोर्ट मांगी है। वाराणसी के रामनगर में सरकार फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने जा रही है। कोर्ट ने एडीजीपी टेक्निकल सेवा यूपी को ख्ख् मई क्ब् के शासनादेश के तहत क्8क् खाली पदों को भरने का आदेश दिया है ताकि साइबर अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके।

शीघ्र स्थापित हो फोरेंसिक लैब

कोर्ट ने मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद (मोदीनगर) इलाहाबाद, झांसी व कानपुर में फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने का आदेश दिया है। डीजीपी को महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के उपाय करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि सफल विवेचना के लिए आधुनिक साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएं। विवेचना अधिकारियों को अत्याधुनिक तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाए। इलाहाबाद में आपराधिक केसों पर भी रिपोर्ट मांगी है।