नियमितीकरण में मनमानी पर प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत दैनिककर्मियों के नियमितीकरण में मनमानी के खिलाफ याचिका पर प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि वन विभाग में कितने दैनिक कर्मी कार्यरत हैं। 2002 के बाद कितने दैनिक कर्मियों को नियमित किया गया है तथा क्या कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है। याचिका की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

दैनिक कर्मचारियों की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दैनिककर्मियों की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याचीगण 1986 से वन विभाग में दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मी पद पर कार्यरत है। नियमितीकरण हेतु 2001 में सेवा नियमावली भी बन गई है। याचियों से सेवा में कनिष्ठ दैनिक कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2010 में दैनिक कर्मियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 फरवरी 16 के आदेश से तीन माह में वरिष्ठता सूची बनाने का आदेश दिया है। इसके बावजूद मनमाने तौर पर दैनिक कर्मियों को नियमित किया जा रहा है। कई वरिष्ठ को नियमित नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए दैनिक कर्मियों की सूची मांगी है।