ALLAHABAD: हाईकोर्ट ने नौ साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है और सजा के खिलाफ आरोपी की अपील खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस विजय लक्ष्मी तथा जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने कौशाम्बी थाना मोहम्मदपुर के कैमा का पुरवा के नरेश लोध की अपील पर दिया है। अपील पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त व एजीए अरुणेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी को मिली सजा के पक्ष में तर्क दिये। कोर्ट ने तर्को से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को सही करार दिया। मालूम हो कि 5 फरवरी 2000 को सुबह रामशरण लोध की नाबालिग बच्ची को खेत में ले जाकर अपीलार्थी ने दुराचार किया। सत्र न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा व 15 हजार फाइन की सजा सुनाई। साथ ही पीडि़ता को 10 हजार रुपये बतौर मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ यह अपील दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है।