हाई कोर्ट ने मांगी अब तक लगे आरओ के वर्किंग होने की रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ लगाने का निर्देश दिया है और 5 दिसम्बर को सचिव माध्यमिक शिक्षा से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक लगे 151 आरओ का सर्वे कर उसके क्रियाशील होने तथा वार्षिक देखरेख का इंतजाम किया जाय। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा राजीव जोशी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट को दी जानकारी

अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपये कालेजों में आरओ लगाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दी है।

शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से जिलाविद्यालय निरीक्षक को आरओ स्थानीय स्तर पर खरीद के लिए अधिकृत किया गया है

प्रदेश में 361 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में से 151 कॉलेजों में आरओ लगा है

शेष 210 कॉलेजों में शीघ्र ही आरओ लग जायेगें