-इलाहाबाद में स्थायी पीठ न बनने पर कोर्ट गंभीर

-भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसचिव तलब

ALLAHABAD: हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में सीमा, उत्पाद एवं सेवा शुल्क अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने के मामले में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसचिव को तलब कर लिया है। उन्हें 16 दिसम्बर को कोर्ट में पेश होकर अधिकरण के भवन निर्माण की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि शहरी विकास विभाग एवं सीपीडब्ल्यूडी के सहयोग से एमजी मार्ग स्थित प्लाट संख्या 34ए पर निर्माण की कार्यवाही की जाए। अभी अधिकरण की अस्थायी पीठ, इक्साइज विभाग के रेड भवन गेस्ट हाउस में कार्य कर रही है।

12 हजार वर्ग फिट जमीन की जरूरत

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्र की खण्डपीठ ने ओम शिव ट्रेडर्स की याचिका पर दिया है। रजिस्ट्रार ने कोर्ट को बताया कि गेस्ट हाउस में अधिकरण के लिए जरूरी जगह नहीं है। पीठ के लिए 12 हजार वर्गफीट जमीन होनी चाहिए। इक्साइज विभाग की तरफ से अधिवक्ता आरसी शुक्ल ने बहस की। केन्द्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता वीके रघुवंशी व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता तथा रजिस्ट्रार की तरफ से मनीष गोयल ने पक्ष रखा। मालूम हो कि 2013 में केन्द्र सरकार ने चंडीगढ़, हैदराबाद व इलाहाबाद में अपीलीय अधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी की थी किन्तु इलाहाबाद में गठन नहीं हुआ। इस पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट के हस्तक्षेप पर एक अक्टूबर 15 से पीठ ने काम करना शुरू किया। किन्तु स्थायी पीठ के लिए भवन की व्यवस्था नहीं हो सकी है। अधिकरण नई दिल्ली के रजिस्ट्रार ने कोर्ट को पीठों के कार्यक्रम की जानकारी दी। कोर्ट ने पूरा गेस्ट हाउस पीठ के लिए खोलने का भी आदेश दिया है।

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वर्कचार्ज कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति पाने का हक नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्कचार्ज कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। ऐसे में उसकी सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके वारिस मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं। कोर्ट ने पीडब्लूडी इलाहाबाद में 30 वर्षो से सेवारत रहे बेलदार की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित कोर्ट में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस बी अमित स्थालेकर ने मुकेश यादव की याचिका पर दिया है।