-इलाहाबाद में सेंट्रल इक्साइज ट्रिब्यूनल स्थायी पीठ का मामला

-अनुसचिव व अधिकरण के रजिस्ट्रार भी पेश होंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में सेंट्रल इक्साइज अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ गठित होने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका दाखिल हुए 8 माह बीत चुके हैं, स्थायी पीठ के लिए भवन की व्यवस्था के लिए एक विभाग दूसरे विभाग को लिखा-पढ़ी करने में ही व्यस्त है। कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

कोर्ट ने भारत सरकार के राजस्व विभाग के सचिव व अनुसचिव तथा अधिकरण नई दिल्ली के रजिस्ट्रार को पांच जनवरी को तलब किया है और पूछा है कि पीठ के लिए भूमि या भवन तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इक्साइज कमिश्नर इलाहाबाद को भी आदेश दिया है कि आयकर विभाग की रेड बिल्डिंग पूरी तौर पर अधिकरण की अस्थायी पीठ को सौंप दे। कोर्ट ने अगली तिथि पांच जनवरी को सभी अधिकारियों से कृत कार्यवाही की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खण्डपीठ ने ओम शिव ट्रेडर्स की याचिका पर दिया है।