हाई कोर्ट दो मई को करेगा प्रकरण में सुनवाई
allahabad@inext.co.inइलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपराध की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने की मांग को लेकर सीजेएम जौनपुर की अदालत में दाखिल अर्जी चूहों द्वारा नष्ट किये जाने के मामले में 2 मई को रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि अर्जी चूहों द्वारा कुतरने के बाद सीजेएम ने फाइल बनवाने के बजाय नये सिरे से अर्जी दाखिल करने का निर्देश किस कारण से दिया है। उनके कार्यालय ने केस फाइल इस तरह से कैसे रखी कि चूहों ने नुकसान पहुंचाया।

नौ जनवरी को दाखिल की थी अर्जी
यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने शैयर सिराज हैदर की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अभिषेक यादव का कहना था कि 9 जनवरी 18 को याची ने सीजेएम की अदालत में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अर्जी दाखिल की और मांग की कि नामित अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया जाय। इस अर्जी पर कोई आदेश नहीं हुआ और 22 फरवरी 18 को दूसरे आरोपी पक्षों की अर्जी पर कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी कर दिया। जब याची ने कोर्ट में अपनी अर्जी की जानकारी मांगी तो बताया गया कि फाइल चूहे काट डाले हैं। पढ़ने लायक नहीं रह गयी है। कोर्ट ने आदेश देने से इन्कार करते हुए नयी अर्जी दाखिल करने को कहा। इस पर कोर्ट ने सीजेएम जौनपुर से 2 मई को स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है और महानिबन्धक को आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर सीजेएम को भी भेजने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 2 मई 18 को होगी।