कई जिलों के उप निरीक्षकों ने पदोन्नति सूची को हाईकोर्ट में दी चुनौती

कोर्ट ने पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड और राज्य सरकार से मांगा जवाब

एसआई से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति सूची बनाने में नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं और भेदभाव किया गया है। यह आरोप लगाते हुए कई जिलों के उप निरीक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पदोन्नति सूची को चुनौती दी है। बृजमोहन लाल और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस सुनीता अग्रवाल सुनवाई कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।

पिक एंड चूज पॉलिसी पर सवाल

याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि 28 फरवरी 2018 को 2183 उप निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई। इसमें 2007-08 बैच तक के उप निरीक्षक शामिल किए गए। वरिष्ठता सूची में याची ऊपर थे इसके बाद भी उनकी पदोन्नति नहीं की गई। पदोन्नति न देने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। आरोप है कि वरिष्ठता क्रम में जूनियर उप निरीक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। कहा गया कि पदोन्नति देने में 'पिक और चूज' की नीति को अपनाया गया।