ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में शिक्षामित्र याचियों को भारांक के साथ एक सितम्बर से शुरू हो रही काउन्सिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त के शासनादेश के तहत काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाय किन्तु इस आदेश से उनके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होगा।

17 तक दाखिल करें जवाब

कोर्ट ने राज्य सरकार से 17 सितम्बर तक विशेष अपील पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। यह आदेश जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस अशोक कुमार की खण्डपीठ ने कुलभूषण मिश्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। एकलपीठ ने अपीलार्थी की याचिका खारिज कर दी थी। जिसे अपील में चुनौती दी गयी है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकान्त ओझा व एससी त्रिपाठी व शिवेन्द्र ओझा ने बहस की।

अपीलार्थी का कहना

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को लगातार दो भर्तियों में 2.5 अंक प्रतिवर्ष के भारांक के साथ शामिल होने की छूट दी है

इसके तहत शासनादेश भी जारी किया गया है।

याची को 66 अंक मिले हैं और सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क 67 है।

भारांक जोड़कर परिणाम घोषित किया जाय तो याचीगण भी सफल घोषित हो जायेंगे

शासनादेश के तहत शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष कार्य अवधि का भारांक देकर भर्ती परिणाम घोषित किया जाय।