हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, राज्य सरकार व एनसीटीई से जवाब तलब, सुनवाई 31 अक्टूबर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली आरसीआई के बीएड विशेष शिक्षा डिग्री धारकों को भी यूपी टेट परीक्षा 2018 में बैठने देने का आदेश दिया है। एनसीटीई व राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह ने आशुतोष कुमार सिंह व अन्य 10 लोगों की याचिका पर दिया है।

याची का कहना

आरसीआई को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है।

23 अगस्त 2010 को इसके द्वारा जारी अधिसूचना में बीएड विशेष शिक्षा डिग्री को मान्य किया गया है।

इस डिग्री को कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्ह माना गया है।

बीएड विशेष को बीएड सामान्य डिग्री के समकक्ष माना गया है

प्रदेश सरकार 28 जून 18 के विज्ञापन से केवल बीएड डिग्री धारकों को ही मान्य करार दिया है

बीएड विशेष शिक्षा डिग्री धारकों को इस यूपी टीईटी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है

वैध डिग्री होने के बावजूद उन्हें टेट परीक्षा में बैठने से रोकना गलत है।

कोर्ट ने कहा

एनसीटीई स्थिति स्पष्ट करे कि बीएस विशेष बीएड के समकक्ष डिग्री है या नहीं

याचियों को प्राविजनल तौर पर परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया और कहा है कि यह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी

एनसीटीई के अधिवक्ता का कहना

यह डिग्री विशेष प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए मान्य है

सामान्य छात्रों पर लागू नहीं होगी

राज्य सरकार ने भी इसी तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि बीएड विशेष शिक्षा को यूपी टेट में शामिल नहीं किया जा सकता