15 नवम्बर को अभिरक्षा में लेकर हाई कोर्ट में पेश करने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग लखनऊ के इंजीनियर इन चीफ, अलीगढ़ के नलकूप विभाग के अधीक्षण अभियंता व अधिशाशी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित सीजेएम को इन अधिकारियों को कस्टडी में लेकर 15 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 2000 हर्जाना जमाकर मांगी गयी जानकारी के साथ हलाफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया था, इसका पालन नहीं किया गया।

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह ने बहस की। याची पार्ट टाइम ट्यूबवेल आपरेटर था, सभी को कोर्ट आदेश से नियमित किया गया और याची को हटा दिया गया। बिना सेवा समाप्त किये काम करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने इसी पर कानून की जानकारी मांगी थी।