दोनों पक्षों में हुआ समझौता तो कोर्ट ने दिया आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के सांसद चन्द्र पाल यादव व गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव के खिलाफ अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को रद कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराये आपराधिक मामले वापस लेने के समझौते के आधार पर दिया है। सांसद, विधायक पर मारपीट करने व एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

क्रास एफआईआर दर्ज हुई थी

यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने विधायक व सांसद की तरफ से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा का कहना था कि दोनों पक्षों की तरफ से क्रास केस दर्ज कराया था कि अब आपराधिक मामले परस्पर वापस लेने का समझौता हो गया है। इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मुकदमे को रद किया जाय। उन्होंने न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने भी मुकदमा रद किये जाने पर सहमति दी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।