-हाइ कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाए जा सकते शिक्षक

-जनगणना, चुनाव ड्यूटी या आपदा के समय ड्यूटी को एक्सेप्शन में रखा

ALLAHABAD: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का वैधानिक दायित्व है। ऐसी स्थिति में प्राइमरी के टीचर्स से कोई भी दूसरा कार्य नहीं लिया जा सकता। यह फैसला दिया है बुधवार को हाइ कोर्ट ने। जनगणना, चुनाव ड्यूटी या आपदा के समय ड्यूटी को कोर्ट ने एक्सेप्शनल केस माना है और कहा कि इसमें टीचर्स को इनवाल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों को राशन कार्ड सत्यापन में लगाने को अवैध करार दिया।

सुनीता शर्मा की याचिका

यह आदेश चीफ जस्टिस डा। डीवाई चन्द्रचूड तथा जस्टिस पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने एडवोकेट सुनीता शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 (4) एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का वैधानिक दायित्व है। इसके मद्देनजर अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अपवाद रूप में उनसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी या आपदा के समय कार्य लिए जा सकते हैं।

राज्य सरकार का तर्क नहीं माना

कोर्ट ने कहा है कि राशनकार्ड सत्यापन अभियान के लिए मुख्य सचिव के परिपत्र में अध्यापकों को लगाने का उल्लेख नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी, इलाहाबाद ने परिपत्र के विपरीत बिना विधिक प्राधिकार के अध्यापकों को सत्यापन कार्य में लगाया। सत्यापन 2 फरवरी से 27 फरवरी तक कराया गया। सरकार का कहना था कि यह कार्य शिक्षण अवधि के बाद खाली समय में लिया गया। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे सही नहीं माना और कहा कि अध्यापकों से सत्यापन कार्य नहीं लिया जा सकता। सरकार चाहे तो अपने कर्मचारियों के अलावा संविदा पर कार्य करा सकती है। याची के अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव का कहना था कि अध्यापकों को राशन कार्ड सत्यापन कार्य में लगाने से बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने याची के तर्को को सही माना।

क्या-क्या कार्य करते हैं बेसिक टीचर्स

-पल्स पोलियो अभियान में अनिवार्य ड्यूटी

-जनगणना, आर्थिक गणना, बाल गणना जैसे कार्य

-शिक्षा मित्रों को (जनवरी तक सभी का सहायक अध्यापक बन जाना प्रस्तावित है, पहले चरण की नियुक्ति हो चुकी है) बनाया गया है बूथ लेवल ऑफिसर

-गांव की मतदाता सूची बनाना, मतदाता पहचान पत्र और मतदाता पर्चियां बांटना है जिम्मेदारी

-लैपटॉप वितरण के दौरान भी ड्यूटी पर लगाए गए थे बेसिक टीचर्स

-मतदान और मतगणना में भी होती है इनकी तैनाती

-बोर्ड एग्जाम में लगाई जाती है इनकी ड्यूटी