नोएडा डीएनडी टोल मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

नोएडा के सीईओ व सरकार के विशेष सचिव से हलफनामा तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट में नोएडा डीएनडी पर टोल टैक्स घोटाले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई जारी है। कोर्ट ने नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा राज्य सरकार के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि बिना विज्ञापन प्रकाशित किए नोएडा टोल बृज कंपनी को वसूली ठेका देने पर दोनों अपना स्टैण्ड स्पष्ट करे।

जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई

फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ कर रही है। याची अधिवक्ता रंजीत सक्सेना का कहना है कि कंपनी प्रतिदिन 30 लाख की टोल वसूली कर रही है। 15 साल बीत जाने के बावजूद टोल वसूली जारी है। ओवर बृज बनने में खर्च 407 करोड़ की वसूली राशि बढ़कर 3200 करोड़ हो चुकी है। कंपनी वसूली में घपला कर रही है। नोएडा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता सीबी यादव, शिवम यादव व राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा व राज्य सरकार को अपना स्टैण्ड स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई 27 जुलाई को भी जारी रहेगी।